रिपोर्टर मोहम्मद कैफ खान
रामनगर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ता रुबीना रागिब ने महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण की विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएनजी महाविद्यालय सभागार में किया गया, जिसमें विधायक दीवान सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए सिविल न्यायालय रामनगर की अधिवक्ता रुबीना रागिब ने कहा कि महिलाएं चाहे कितनी भी शिक्षित क्यों न हों, कानूनी दांव-पेंच से अनजान रहने के कारण वे अक्सर अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए कानूनी जागरूकता अभियान समय की जरूरत है। उन्होंने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि मजिस्ट्रेट का विशेष निर्देश न हो। इस जागरूकता अभियान में केंद्रीय संचार ब्यूरो व सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम को लेकर रुबीना रागिब ने आयोजकों की सराहना की। कार्यक्रम में पूर्व महिला आयोग उपाध्यक्ष अमिता लोहनी भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। इस मौके पर विधायक बिष्ट ने अधिवक्ता रुबीना रागिब को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की। रुबीना ने कार्यक्रम की क्षेत्रीय प्रभारी श्रद्धा गुरु रानी तिवारी और उनकी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम महिलाओं के हक की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों महिलाओं ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को उत्साहपूर्वक सुना और अधिवक्ता रुबीना से अपने कानूनी अधिकारों को लेकर सवाल भी पूछे। रामनगर में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल जागरूकता की एक नई अलख जगाने का काम कर रहा है, बल्कि महिलाओं को अपने हक के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा भी दे रहा है।