उत्तराखंड के बागेश्वर में जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्वे ने पत्नी की हत्या करके शव को दफनाने के एक आरोपी को आजीवन कारावास व तीस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आपको बता दे उक्त बर्बरता पूर्ण वारदात साल 2021 की 09 Nov. की रात् गरूड़ के एक गांव में घटी थी। जिसमें पति जगदीश राम ने मामूली कहा सुनी में अपनी पत्नी की हत्या कर शव नाले में दफना दिया था।
इस मामले में न्यायालय में चले आ रहे वाद की सुनवाई के बाद जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने कुल 17 गवाह परीक्षित करवाए। सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व साक्ष्य छिपाने के आरोप में दो साल के दंड से दंडित किया है।